न्यूज डेस्क: झारखंड में जन-स्वास्थ्य पर राज्य सरकार ने तंबाकू, निकोटीन युक्त गुटका और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर 1 वर्ष तक रोक लगा दिया है. जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने हस्ताक्षर से एक आदेश जारी किया गया है. यह निर्णय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत लिया गया है, जिसका उल्लंघन करने पर सजा और भारी जुर्माना का सामना करना पड़ेगा.
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1 साल तक लगी रोक
अपर मुख्य अजय के आदेश पर स्पष्ट है कि यह प्रतिबंध उन सभी उत्पादों पर लागू होगा, जो किसी भी नाम से बाजार में बेचे जा रहे है. उनमें तंबाकू या निकोटीन की मात्रा पाई गई तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2026 की धारा 30(2)(ए) और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियमन 2011 के नियम के तहत लिया जाएगा. यह आदेश एक वर्ष तक प्रभावित रहेगा. वहीं इस दौरान कहीं भी तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला पकड़ा गया तो उसपर कड़ी कार्रवाई होगी.
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स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पाद लोगों की सेहत पर गंभीर असर डालता है. इसका उदेश्य कैंसर से बचने और युवाओं को नशे से मुक्त करना और बचाना है. यह फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.


