रांची : रिम्स के बहुचर्चित 7 एकड़ एरिया वाले डीआईजी ग्राउंड की जमीन को फर्जी तरीके से खरीद-बिक्री करने के मामले में एसीबी कोर्ट ने आरोपी प्रमोद कुमार महतो को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. प्रमोद कुमार महतो की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को सभी पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.
इसे भी पढ़ें : खेत की जुताई में निकला 30 किलो का विस्फोटक, पूरे इलाके में हड़कंप; सेना की टीम करेगी निष्क्रिय
याचिका खारिज होने के बाद अब एसीबी की जांच टीम प्रमोद कुमार महतो को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है. हालांकि गिरफ्तारी के डर से वह फरार चल रहा है. बताया जा रहा है कि प्रमोद कुमार महतो लंबे समय से जमीमों की खरीज-बिक्री के धंधे में शामिल है और जिस पावर के जरिए रिम्स के जमीन की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री हुई है उसका पावर होल्डर प्रमोद महतो ही है. झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर मामले की जांच एसीबी कर रही है और विभाग के 16 सरकारी अधिकारी-कर्मचारी ACB की रडार पर हैं. इस संबंध में ACB ने कांड संख्या 1/2026 दर्ज की है.




