Wednesday, May 13, 2026

पटना हाईकोर्ट से RJD विधायक ओसामा शहाब की गिरफ्तारी पर लगी रोक

पटना: ओसामा शहाब को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सीवान कोर्ट के फैसले को पलटते हुए आरजेडी विधायक ओसामा शहाब की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के ठीक पहले सीवान पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पटना स्थित उनके सरकारी आवास पहुंची थी।

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विधायक के आवास पर पहुंची थी पुलिस

जानकारी के अनुसार, सीवान पुलिस की टीम बुधवार को पटना पहुंची थी। सीवान एसपी अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित विधायक फ्लैट में छापेमारी की। हालांकि उस समय ओसामा शहाब अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। पुलिस को आवास के अंदर विधायक के कुछ करीबी लोग मिले, जिनसे पूछताछ की गई। उन्होंने पुलिस को बताया कि मामले में हाईकोर्ट से स्टे मिल चुका है। इसके बाद पुलिस ने संबंधित दस्तावेज दिखाने को कहा। हालांकि मामले पर सीवान एसपी ने खुलकर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

क्या था पूरा मामला?

यह मामला सीवान के महादेवा थाना क्षेत्र के झुनापुर गांव में जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। इसी मामले में 26 अप्रैल 2026 को एक डॉक्टर दंपति ने ओसामा शहाब के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि विधायक ने जमीन पर चल रहे निर्माण कार्य को रुकवाया और धमकी दी। पीड़िता डॉ. सुधा सिंह ने थाने में आवेदन देकर न्याय की मांग की थी। उन्होंने बताया कि उनके पति डॉ. विनय कुमार सिंह ने सितंबर 2024 में उक्त जमीन खरीदी थी। जमीन के सभी दस्तावेज दोनों के संयुक्त नाम पर दर्ज हैं।

निर्माण रोकने और मारपीट का आरोप

शिकायत के अनुसार, चारदीवारी और कमरे का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद ओसामा शहाब ने जमीन पर अपना दावा जताया और काम रोकने को कहा। आरोप है कि बाद में विधायक के कहने पर 30 से 40 लोग हथियारों के साथ मौके पर पहुंचे और मजदूरों के साथ मारपीट की। साथ ही सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए और मजदूरों का सामान भी छीन लिया गया।

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कई लोगों के खिलाफ दर्ज हुई FIR

इस मामले में महादेवा थाना में ओसामा शहाब समेत तीन नामजद और 30-35 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। फरहान और साबिर नाम के दो लोगों पर भी घटना में शामिल होने का आरोप है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ओसामा शहाब सीवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वह दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है, लेकिन मामले की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

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