Thursday, April 23, 2026

लैंड स्कैम से जुड़े मामले में दर्ज आरोपों को रद्द करने वाली याचिका झारखंड हाईकोर्ट में खारिज

रांची: रांची के चर्चित सेना जमीन घोटाला मामले में आरोपी दिलीप घोष को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज आरोपों को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। दिलीप घोष ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निरस्त करने के लिए क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन दाखिल की थी। हालांकि आदालत ने याचिका की सुनवाई योग्य होने पर सवाल उठाते हुए इसे खारिज कर दिया।

क्या है पूरा मामला?

दिलीप घोष पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए सेना की 4.55 एकड़ जमीन हड़पने और मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। यह जमीन रांची के बरियातू इलाके में स्थित है। जांच एजेंसियों के अनुसार यह जमीन जगत बंधु टी स्टेट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक दिलीप घोष और कारोबारी अमित अग्रवाल ने खरीदी थी। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक जमीन की कीमत 20 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई थी, लेकिन इसे करीब 7 करोड़ रुपए में खरीदा गया।

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फर्जी मालिक के नाम पर हुई बिक्री

जांच में सामने आया कि जमीन की बिक्री प्रदीप बागची नाम के एक कथित मालिक के जरिए की गई थी। बाद में पता चला कि वह फर्जी मालिक था। जांच एजेंसियों को यह भी जानकारी मिली कि प्रदीप बागची के खाते में केवल 25 लाख रुपए ही पहुंचे थे। रजिस्ट्री दस्तावेजों में बड़ी रकम के भुगतान का उल्लेख किया गया था, लेकिन जांच में यह दावा फर्जी निकला। बाकी रकम का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं मिला, जिससे पूरे सौदे पर सवाल खड़े हुए। इस मामले में जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। जमीन सौदे और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

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