रांची: स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप हत्याकांड मामले में आरोपियों को मिली जमानत के खिलाफ झारखंड सरकार की ओर से दायर अपील पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आंशिक सुनवाई के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की है।
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सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच में हुई। आरोपी पक्ष की ओर से रांची के अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने अदालत में बहस की। राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें हत्या के आरोपी मनोहर कुमार सिंह और संजय सिंह को जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को नोटिस जारी किया है।
किन शर्तों पर मिली थी जमानत
दोनों आरोपियों को पिछले वर्ष हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। अदालत ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर बेल दी थी। साथ ही यह शर्त रखी गई थी कि वे आधार कार्ड में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे और ट्रायल के दौरान मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर जमानत रद्द करने की मांग की है।
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अगस्त 2025 में हुई थी दरोगा की हत्या
दरअसल, पिछले वर्ष 2 अगस्त की देर रात स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अगले दिन 3 अगस्त को उनका खून से लथपथ शव रांची के कांके थाना क्षेत्र स्थित संग्रामपुर रिंग रोड के पास एक होटल के समीप बरामद किया गया था। इस घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था और मामले की जांच तेज कर दी गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने मनोहर कुमार सिंह और संजय सिंह को आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया था।


