Monday, June 29, 2026

झारखंड में 1 वर्ष तक गुटका व पान मसाला की बिक्री पर रोक, उल्लघंन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

न्यूज डेस्क: झारखंड में जन-स्वास्थ्य पर राज्य सरकार ने तंबाकू, निकोटीन युक्त गुटका और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर 1 वर्ष तक रोक लगा दिया है. जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने हस्ताक्षर से एक आदेश जारी किया गया है. यह निर्णय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत लिया गया है, जिसका उल्लंघन करने पर सजा और भारी जुर्माना का सामना करना पड़ेगा.

1 साल तक लगी रोक

अपर मुख्य अजय के आदेश पर स्पष्ट है कि यह प्रतिबंध उन सभी उत्पादों पर लागू होगा, जो किसी भी नाम से बाजार में बेचे जा रहे है. उनमें तंबाकू या निकोटीन की मात्रा पाई गई तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2026 की धारा 30(2)(ए) और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियमन 2011 के नियम के तहत लिया जाएगा. यह आदेश एक वर्ष तक प्रभावित रहेगा. वहीं इस दौरान कहीं भी तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला पकड़ा गया तो उसपर कड़ी कार्रवाई होगी.

इसे भी पढ़े: बिहार में सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों का हुआ शपथ ग्रहण, पीएम मोदी मंच पर रहे मौजूद 

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पाद लोगों की सेहत पर गंभीर असर डालता है. इसका उदेश्य कैंसर से बचने और युवाओं को नशे से मुक्त करना और बचाना है. यह फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

spot_img

एयर नाउ स्पेशल

नेहरू से मोदी तक भारत के प्रधानमंत्री की पूरी...

न्यूज डेस्क: 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हुई। देश के शासन की कमान प्रधानमंत्री के हाथों में...
- Advertisement -spot_img

सोशल मीडिया

25,000FansLike
33,000FollowersFollow
500FollowersFollow
112,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

ट्रेंडिंग खबर