Thursday, September 17, 2026

माध्यमिक आचार्य परीक्षा: रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड नहीं होने पर High Court सख्त, JSSC के IT विशेषज्ञ को किया तलब

रांची: झारखंड में माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा से जुड़ा मामला अब  High Court पहुंच गया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की ओर से रिस्पॉन्स शीट और आंसर की डाउनलोड नहीं कर पाने की शिकायत पर झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की तकनीकी स्थिति को गंभीरता से लेते हुए JSSC के IT विशेषज्ञ को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। अदालत अब यह देखना चाहती है कि अभ्यर्थियों को पोर्टल पर लॉगिन करने में आखिर किस स्तर पर परेशानी हुई और क्या तकनीकी समस्या के कारण वे अपनी रिस्पॉन्स शीट और आंसर की हासिल नहीं कर सके।

मामले में विकास पांडेय एवं अन्य की ओर से याचिका दायर की गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत के सामने अभ्यर्थियों की समस्या रखी। अदालत ने मामले को केवल दावे और जवाब तक सीमित रखने के बजाय तकनीकी स्तर पर इसकी जांच कराने का फैसला किया है।

पोर्टल पर लॉगिन करते ही आया ‘User Does Not Exist’

High Court में याचिकाकर्ताओं के मुताबिक माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के बाद जब उन्होंने JSSC के आधिकारिक पोर्टल पर अपनी रिस्पॉन्स शीट और आंसर की डाउनलोड करने की कोशिश की, तो लॉगिन के दौरान ‘User Does Not Exist’ का मैसेज दिखाई देने लगा।

अभ्यर्थियों ने अपनी ई-मेल आईडी और पासवर्ड के जरिए पोर्टल पर लॉगिन करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके चलते वे परीक्षा में अपने दिए गए उत्तरों की रिस्पॉन्स शीट और जारी की गई आंसर की को देख या डाउनलोड नहीं कर सके।

रिस्पॉन्स शीट किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसके जरिए वह अपने दर्ज किए गए उत्तरों को आंसर की से मिलाकर संभावित अंक का आकलन कर सकता है। ऐसे में लॉगिन नहीं होने की शिकायत को लेकर अभ्यर्थियों ने अदालत का रुख किया।

 High Court में JSSC ने क्या कहा?

इस मामले में JSSC की ओर से  High Court में शपथ पत्र दाखिल किया जा चुका है। आयोग ने अपने जवाब में संभावना जताई है कि पोर्टल पर ‘User Does Not Exist’ संदेश अभ्यर्थी द्वारा ई-मेल आईडी या पासवर्ड सही तरीके से दर्ज नहीं किए जाने की वजह से दिखाई दिया हो।

यानी एक तरफ अभ्यर्थी तकनीकी समस्या की बात कर रहे हैं, वहीं JSSC के जवाब में लॉगिन संबंधी जानकारी गलत दर्ज किए जाने की संभावना बताई गई है। अब अदालत के सामने सवाल यह है कि वास्तविक स्थिति क्या है।

 High Court में सामने होगी तकनीकी जांच

High Court ने मामले को स्पष्ट करने के लिए अगली सुनवाई में JSSC के कंप्यूटर और IT विशेषज्ञों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ताओं को भी अपनी ई-मेल आईडी और पासवर्ड के साथ अदालत में उपस्थित रहने को कहा गया है।

अदालत की ओर से तय प्रक्रिया के तहत अगली सुनवाई के दौरान JSSC के तकनीकी विशेषज्ञों की मौजूदगी में पोर्टल पर लॉगिन करने की कोशिश की जाएगी। इससे यह प्रत्यक्ष रूप से जांचा जा सकेगा कि अभ्यर्थियों की ओर से बताई गई समस्या किस वजह से सामने आई।

इस जांच के दौरान यह भी स्पष्ट हो सकता है कि संबंधित अभ्यर्थियों के लॉगिन क्रेडेंशियल पोर्टल पर उपलब्ध थे या नहीं और ‘User Does Not Exist’ का संदेश किस परिस्थिति में प्रदर्शित हुआ।

13 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई

मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में हुई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए JSSC के तकनीकी विशेषज्ञों की मौजूदगी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12:15 बजे होगी। उस दिन याचिकाकर्ताओं और JSSC के IT विशेषज्ञों की मौजूदगी में पोर्टल पर लॉगिन कर तकनीकी समस्या की जांच की जाएगी।

फिलहाल अदालत की इस प्रक्रिया के बाद यह साफ होगा कि माध्यमिक आचार्य परीक्षा की रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने में सामने आई समस्या तकनीकी कारणों से थी या लॉगिन विवरण से जुड़ी थी। अगली सुनवाई में होने वाली जांच इस पूरे विवाद की तकनीकी स्थिति को स्पष्ट करने में अहम हो सकती है।

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एयर नाऊ स्पेशल

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