रांची: झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े टेंडर घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इस मामले के आरोपी रिटायर्ड इंजीनियर इन चीफ राजीव लोचन और रिटायर्ड एक्जीक्यूटिव इंजीनियर अनिल कुमार ने रांची स्थित PMLA की विशेष अदालत में सरेंडर किया, जिसके बाद कोर्ट ने शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे दी। सरेंडर के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही, आरोपियों को अपना पासपोर्ट जमा करने और बिना अदालत की अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाने की सख्त शर्तें भी लगाई गई हैं।
Highlights:
ED ने दायर किया पूरक आरोप पत्र
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाल ही में प्रमोद कुमार सहित 14 अन्य आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र (सप्लीमेंट्री चार्जशीट) दाखिल किया है। ED की जांच में घोटाले से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आए हैं। पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए विशेष अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी कर दिया है। अब सभी आरोपियों को अदालत में पेश होना होगा, जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया चलेगी। टेंडर घोटाले की जांच अभी जारी है और एजेंसियां मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
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