रांची: रांची में स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की हत्या के मामले में एक अहम कानूनी मोड़ सामने आया है। आरोपियों को मिली जमानत के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 20 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच में होगी। राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें आरोपी मनोहर कुमार सिंह और संजय सिंह को जमानत दी गई थी।
Highlights:
आरोपियों को जारी हुआ नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों आरोपियों को नोटिस जारी किया है। अब कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी, जिसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने आरोपियों को पिछले वर्ष जमानत देते समय कुछ शर्तें तय की थीं। इसमें 25-25 हजार रुपये का निजी मुचलका जमा करना, आधार कार्ड में कोई बदलाव नहीं करना और ट्रायल के दौरान गवाहों को प्रभावित नहीं करना शामिल था।
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क्या है पूरा मामला
दरअसल, 2 अगस्त की देर रात स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना से पूरे पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई थी। 3 अगस्त को अनुपम कच्छप का खून से लथपथ शव कांके थाना क्षेत्र के संग्रामपुर रिंग रोड के पास एक होटल के नजदीक बरामद हुआ था। इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कोर्ट आरोपियों की जमानत को बरकरार रखता है या उसे रद्द करता है।
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