झारखंड : झारखंड उच्च न्यायालय ने विधायक रामचंद्र सिंह के विरुद्ध दायर हुई चुनाव याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें राहत मिल गई है और उनके विधायक पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। याचिका में यह दावा किया गया था कि विधायक रामचंद्र सिंह की चुनाव प्रक्रिया में कुछ अनियमितताएँ हुई थीं, जिनके आधार पर उनका चुनाव रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि, हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद यह पाया कि याचिका में पर्याप्त प्रमाण नहीं थे और समय-सीमा के तहत दाखिल नहीं किया गया था।
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विधायक ने जताई संतुष्टि
रामचंद्र सिंह ने हाई कोर्ट के निर्णय के बाद कहा है कि उन्हें न्याय मिल गया है। उन्होंने कहा कि मैं जनता के विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरा कार्य-काल जनता की सेवा के लिए समर्पित रहेगा। इस निर्णय से विधायक रामचंद्र सिंह की स्थिति मजबूत हुई है। मनिका क्षेत्र में उनके समर्थक इस फैसले को उनके पक्ष में मतदान करने वाले लोगों के लिए भी सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। प्रतिद्वंद्वी दलों के लिए यह चुनौती भी बन सकती है।
नेता प्रतिपक्ष का बयान
विपक्षी दलों ने हाई कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि न्यायपालिका ने प्रक्रिया का पालन करते हुए फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि आगे भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और पारदर्शिता की जरूरत बनी रहेगी। अब चुनाव याचिका खारिज होने के बाद रामचंद्र सिंह की विधायक पद पर बने रहने की राह स्पष्ट हो गई है। इलाके में उनकी सक्रियता बढ़ने की उम्मीद है और राजनीतिक गतिविधियाँ तेज होने की ओर इशारा कर रही हैं।


