न्यूज डेस्क: केंद्र सरकार ने गैस कंट्रोल ऑर्डर में संशोधन कर कहा कि एक घर में केवल 1 LPG कनेक्शन ही होना चाहिए. एक से अधिक एलपीजी कनेक्शन रखने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. भारतीय तेल कंपनियां एचपीसीएल, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम ने संयुक्त रूप से सार्वजनिक सूचना जारी कर उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन को तुरंत सरेंडर कर दें. 1 जून से इस नियम पर सख्त रुप से कार्रवाई की जाएगी.
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एलपीजी कनेक्शन का मुख्य नियम
इसका मुख्य नियम यह है कि एक परिवार में सिर्फ एक ही रसोई के साथ केवल एक एलपीजी कनेक्शन होना चाहिए. एक परिवार में ज्यादातर पति, पत्नी, विवाहित बच्चे और आश्रित माता-पिता होते है. वहीं घर पर अतिरिक्त कनेक्शन रखने पर गैस की सप्लाई बंद कर दी जाएगी और सप्लाई तब दी जाएगी जब सभी अतिरिक्त कनेक्शन सरेंडर कर दिए जाएंगे. वहीं अगर अतिरिक्त कनेक्शन सरेंडर करने के बाद सिर्फ एक बचता है, तो उसे डबल बॉटल कनेक्शन में बदल दिया जाएगा. इसके साथ ही पीएनजी कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को अपना एलपीजी कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा.
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तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं से किया अनुरोध
PNG कनेक्शन लेने के बाद 30 दिनों के अंदर लोगों को एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा या फिर ट्रांसफर वाउचर लेना होगा, जिससे भविष्य में पीएनजी उपलब्ध न होने वाले क्षेत्र में एलपीजी कनेक्शन दोबारा सक्रिय हो सकें. यह फैसला जरूरतमंद परिवारों को नया एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने, सब्सिडी वाले सिलेंडरों का दुरुपयोग और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने और पीएनजी जैसी स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है.


