रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणाम को रद्द करने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका पर गुरूवार को सुनवाई हुई. हाईकोर्ट में जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की कोर्ट में हुई सुनवाई में कोई आदेश पारित नहीं किया गया. सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से मौजूद अधिवक्ता संजय पिपरवाल को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 सितम्बर की तिथि निर्धारित की है.
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मामले में प्रार्थी ने की बहस
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले राजेश प्रसाद ने खुद बहस की. जेपीएससी अभ्यर्थी राजेश प्रसाद ने अपनी याचिका में कहा है कि परिणाम में कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया है, इसके अलावा रिजल्ट में OMR शीट अपलोड करने और रिजल्ट में अधिकारियों के हस्ताक्षर छूटने जैसी गंभीर अनियमितता हुई है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 418 अभ्यर्थियों के चयन पर भी सवाल उठाया गया था.


