Thursday, May 14, 2026

जमशेदपुर सामूहिक दुष्कर्म मामले में हाई कोर्ट ने तीन दोषियों को सुनाई 20-20 साल की सजा

जमशेदपुर: झारखंड के जमशेदपुर जिले के बहुचर्चित चाकुलिया अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामले में मंगलवार को एडीजे-1 कनकन पटाधार की अदालत ने तीनों दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषियों— महेश्वर महतो, सूजन टुडू और अजय मुर्मू को न केवल सजा सुनाई, बल्कि उन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जुर्माने की राशि जमा न करने पर उन्हें अतिरिक्त सजा काटनी होगी। फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने राहत की सांस ली और कहा कि न्यायपालिका पर उनका भरोसा और मजबूत हुआ है।

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मेले से लौट रही युवती के साथ की थी दरिंदगी

यह मामला 8 मई 2023 का है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पीड़िता अपनी सहेली के साथ चाकुलिया में लगे एक मेले से घर लौट रही थी। इसी दौरान वह एक निर्माणाधीन मकान के पास बैठी थी, तभी बाइक पर सवार तीनों आरोपी वहां पहुंचे। आरोपियों ने पीड़िता की सहेली को डरा-धमकाकर वहां से भगा दिया और युवती को जबरन अपने साथ ले गए। आरोप था कि तीनों ने पीड़िता की सहेली को धमकाकर वहां से भगा दिया और युवती को जबरन अपने साथ ले गए। इसके बाद उसे नदी किनारे ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया और वारदात को अंजाम देने के बाद गांव के बाहरी इलाके में पीडिता को छोड़कर फरार हो गए।

घटना के अगले दिन चाकुलिया थाना में प्राथमिकी दर्ज होते ही पुलिस ने तत्परता दिखाई और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्य पेश किए, जिसे अदालत ने सही पाया। इसी आधार पर 5 मई को उन्हें दोषी करार दिया गया था और मंगलवार, 12 मई  को सजा का ऐलान किया गया।

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