पलामू : जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के दमदमी स्थित खनन क्षेत्र में बने गहरे जलभरावयुक्त गड्ढे में डूबने से 24 वर्षीय लवकुश कुमार की मौत के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। प्राथमिकी में माइंस संचालक समेत तीन लोगों को आरोपी बनाया गया है। मामला जपला के अंचल अधिकारी पंकज कुमार के आवेदन पर दर्ज किया गया है।
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सुरक्षा मानकों की अनदेखी
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, दमदमी माइंस में खनन कार्य के बाद बने गहरे गड्ढों को सुरक्षित नहीं किया गया था और न ही वहां आम लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। आरोप है कि खनन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण ही युवक की जान गई। एफआईआर में कहा गया है कि 3 जून को लवकुश कुमार की डूबने से मौत होने के बाद प्रशासनिक जांच की गई।
मामले में तीन नामजद आरोपी
जांच में पाया गया कि जिस स्थान पर घटना हुई, वह खनन गतिविधियों के कारण बना गहरा गड्ढा था, जिसमें पानी भरा हुआ था। संबंधित क्षेत्र में सुरक्षा घेराबंदी, चेतावनी बोर्ड तथा अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए गए थे। मामले में दमदमी माइंस से जुड़े सुनील कुमार सिंह, लोकेश कुमार सिंह तथा एक अन्य जिम्मेदार व्यक्ति को नामजद आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106, 125 एवं 3(5) के तहत कांड संख्या 125/2026 दर्ज किया है।
सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही
प्राथमिकी में यह भी उल्लेख किया गया है कि खनन पट्टा धारकों और संचालकों की जिम्मेदारी है कि खनन क्षेत्र में बने गड्ढों एवं संभावित खतरनाक स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में कथित लापरवाही के कारण यह दुखद घटना हुई। हुसैनाबाद थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है तथा जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि सोहेया पहाड़ स्थित खनन क्षेत्र में बने गहरे गड्ढे में डूबने से लवकुश कुमार की मौत के बाद क्षेत्र में काफी आक्रोश देखने को मिला था। स्थानीय लोगों ने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने तथा जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की थी। अब प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।


