Thursday, July 23, 2026

फहीम खान की सजा पूरी होने के बाद भी रिहाई नहीं, झारखंड हाई कोर्ट ने भेजा गृह सचिव को नोटिस

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने फहीम खान की सजा पूरी होने के बावजूद रिहाई नहीं होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने गृह सचिव समेत संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

क्या है पूरा मामला?

मामला धनबाद के चर्चित फहीम खान से जुड़ा है, जिसने अपनी सजा पूरी कर ली है, लेकिन इसके बावजूद उसे रिहा नहीं किया गया। इस पर अदालत में अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव, जेल आईजी सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया और पूछा कि सजा पूरी होने के बाद भी रिहाई क्यों नहीं की गई। अदालत ने इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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सरकार को देना होगा जवाब

अब राज्य सरकार और संबंधित विभागों को अदालत में अपना पक्ष रखना होगा। कोर्ट के इस नोटिस के बाद प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है और मामले की गंभीरता बढ़ गई है। अदालत के निर्देश के बाद अब सभी की नजर सरकार के जवाब पर टिकी है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, तो कोर्ट आगे सख्त कार्रवाई भी कर सकता है।

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एयर नाऊ स्पेशल

देश का एआई हब बनने की तैयारी कर रहा...

न्यूज़ डेस्क : झारखंड. ये नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कोयला, लोहे की खदानें, मिनरल्स या शायद आदिवासी संस्कृति....
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