रांची: राजकुमार टोप्पो ने रांची स्थित PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया। यह मामला ग्रमीण विकास विभाग के चर्चित टेंडर घोटाला का है और इसमें कई अधिकारियों और ठेकेदारों के नाम सामने आए हैं। सरेंडर के तुरंत बाद अदालत ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दे दी। अदालत ने टोप्पो को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने और बिना अदालत की अनुमति देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया है। इन शर्तों के तहत ही उनकी जमानत याचिका मंजूर की गई। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाल ही में प्रमोद कुमार समेत 14 अन्य आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की है। इसमें घोटाले से जुड़े नए तथ्यों और साक्ष्यों को शामिल किया गया है।
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कोर्ट ने जारी किए समन
पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी कर दिया है। इसके बाद कई आरोपी अदालत में पेश हो रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब तक कई आरोपी सरेंडर कर चुके हैं। इनमें से कई को अदालत से जमानत भी मिल चुकी है। इससे मामले की सुनवाई का दायरा और विस्तृत हो गया है। टेंडर घोटाला मामले में अभी जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है। आने वाले दिनों में और भी आरोपियों के सामने आने और अदालत में पेश होने की संभावना जताई जा रही है।
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