रांची : बहुचर्चित शराब घोटाले मामले के आरोपियों में से एक अरविंद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है, इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दिया था। नई शराब नीति को झारखंड में लागू करने की दिशा में लाइजनर की भूमिका निभाने वाले अरविंद सिंह की अग्रिम जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट में 16 अप्रैल को खारिज हुई थी.
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बताया जा रहा है कि एसीबी अरविंद सिंह की तलाश लंबे समय से कर रहा है और गिरफ्तारी के डर से वह फरार चल रहा है. उसपर आरोप है कि मैन पवार सप्लाई कंपनियों और उत्पाद विभाग के तत्कालीन अधिकारियों के बीच उसी ने लाइजनर की भूमिका निभाई थी. शराब घोटाला मामले में विनय कुमार चौबे समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है. एसीबी अब तक अरविंद सिंह से पूछताछ के लिए तीन बार नोटिस जारी कर चुकी है लेकिन अब तक वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हुआ है.


