पटना: फैसल खान उर्फ खान सर की कोचिंग पर फायरिंग के मामले में जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आंनद को फिलहाल राहत नहीं मिली है। पटना सिविल कोर्ट में रौशन आनंद की ओर से जिला जज की अदालत में बेल आवेदन दाखिल किया गया था, जिसे बाद में एडीजे-33 अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने बेल देने से इनकार कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। दूसरी ओर, उनकी रिहाई की मांग को लेकर छात्र एक बार फिर सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन किया। वहीं, इस मामले में खान सर को अदालत से अंतरिम राहत मिली है।
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तीसरी बार सड़कों पर उतरे छात्र
रौशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को तीसरी बार बड़ी संख्या में छात्र पटना कॉलेज परिसर में जुटे। छात्र पटना कॉलेज से कारगिल चौक तक मार्च निकालने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए वाटर कैनन की गाड़ी भी मंगाई गई थी। पुलिस ने छात्रों को पटना कॉलेज परिसर से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद छात्रों ने वहीं विरोध प्रदर्शन किया।
छात्रों ने जांच की मांग उठाई
प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि बिना किसी निष्पक्ष जांच समिति के किसी व्यक्ति को जेल भेजना उचित नहीं है। छात्रों ने कहा कि पहले मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही कार्रवाई की जानी चाहिए। उनका आरोप था कि जिस व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, वह बाहर है, जबकि रौशन आनंद घटना स्थल पर मौजूद भी नहीं थे और उन्हें जेल में रखा गया है।
खान सर को मिली अंतरिम राहत
इधर, फायरिंग मामले में खान सर द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर भी पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई के दौरान खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इससे उन्हें फिलहाल राहत मिल गई है। मामले की अगली सुनवाई में अदालत आगे का निर्णय लेगी।
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