Wednesday, July 22, 2026

उत्पाद सिपाही पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड आशीष की जमानत पर 26 मई को अगली सुनवाई

रांची: झारखंड में चर्चित उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक और धांधली मामले में आरोपी मास्टरमाइंड आशीष कुमार की जमानत याचिका पर गुरुवार को रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से तैयारी के लिए समय मांगा गया। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख तय की है।

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166 आरोपी किए गए थे गिरफ्तार

आशीष कुमार की ओर से 14 मई को जमानत याचिका दाखिल की गई थी। वह इस पूरे पेपर लीक कांड के पांच मास्टरमाइंड में से एक बताया जा रहा है। फिलहाल उसकी जमानत पर सुनवाई जारी है। जानकारी के अनुसार, उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 13 अप्रैल को आयोजित होने वाली थी। उससे एक दिन पहले यानी 12 अप्रैल की रात अभ्यर्थियों को कथित तौर पर प्रश्नों के उत्तर रटवाए जा रहे थे। इसी दौरान रड़गांव स्थित निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज में पुलिस ने छापेमारी की थी। इस कार्रवाई में बड़े पेपर लीक रैकेट का खुलासा हुआ था।

मामले में तमाड़ थाना पुलिस ने कुल 166 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों में पांच मास्टरमाइंड, सात महिलाएं और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल थे। पुलिस के अनुसार, अभ्यर्थियों से परीक्षा से पहले तीन लाख रुपये और नौकरी मिलने के बाद 10 लाख रुपये लेने की बात तय हुई थी।

ग्रामीणों की सूचना से खुला मामला

बताया गया कि रड़गांव में अचानक बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने से ग्रामीणों को शक हुआ। उन्हें लगा कि वहां नक्सली या किसी आपराधिक गतिविधि की तैयारी चल रही है। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर छापेमारी की और पूरे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ।

78 आरोपियों को मिल चुकी है जमानत

इस मामले में अब तक 83 जमानत याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। इनमें से 78 आरोपियों को सुनवाई के बाद जमानत मिल चुकी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया था, लेकिन तमाड़ पुलिस समय पर केस डायरी प्रस्तुत नहीं कर सकी। इसके कारण सुनवाई तीन बार टल गई थी। बाद में अदालत ने अंतिम मौका देते हुए अगली तारीख तक हर हाल में केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया। इसके बाद केस डायरी जमा की गई, जिसके बाद कई आरोपियों को जमानत मिल गई।

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