नई दिल्ली: राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का सदस्य के रूप में कार्यकाल आज यानी शुक्रवार को समाप्त हो गया, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें एक और कार्यकाल मिल गया है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने के बाद अब वे अगले छह साल तक उच्च सदन में बने रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए हरिवंश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है।
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इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। राष्ट्रपति कोटे से मनोनीत होने के बाद हरिवंश अब राज्यसभा में अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। इससे यह सुनिश्चित हो गया है कि उनकी उपस्थिति और अनुभव का लाभ उच्च सदन को आगे भी मिलता रहेगा।
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संविधान की प्रावधान
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। इन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष योगदान के आधार पर चुना जाता है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि एक नामित सदस्य के सेवानिवृत्त होने से खाली हुई सीट को भरने के लिए हरिवंश को मनोनीत किया गया है। हरिवंश का यह मनोनयन राजनीतिक हलकों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके अनुभव और संसदीय कार्यशैली से राज्यसभा की कार्यवाही को आगे भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
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