नई दिल्ली : शुक्रवार को लोकसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा ‘ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक, 2026’ पेश किया गया। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन बिल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने पेश किया।
इस विधेयक का मकसद ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा और उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार बताया गया है। सरकार ने कहा कि यह कदम समावेशी और समान अधिकारों वाले समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। विधेयक के जरिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अधिकारों को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।
विधेयक में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सही और सुनिश्चित पहचान करना और उनकी सुरक्षा के लिए एक उपयुक्त परिभाषा देना जरूरी है ताकि उन्हें मौजूदा कानून का फायदा मिल सके। इसमें कहा गया है कि मौजूदा कानून के तहत दी जाने वाली सुरक्षा और फायदे बहुत व्यापक हैं, और इसलिए इस बात का ध्यान रखना होगा कि ”ऐसी पहचान किसी व्यक्ति की किसी खासियत या निजी पसंद या खुद की बताई गई पहचान के आधार पर नहीं दी जा सकती।”


