रांची/नई दिल्ली : केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ साल 2023 में रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में दर्ज कराए गए शिकायतवाद पर लिये गए संज्ञान को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत देते हुए इस मामले में रांची की MP -MLA कोर्ट की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ED को इस मामले में नोटिस भी जारी किया है.
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झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुर्यकांत और जस्टिस जॉयमंगल बागची की खंडपीठ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई. हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने बहस की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के प्रभाव को स्थगित कर दिया. अदालत ने ईडी को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में अपना विस्तृत जवाब दाखिल करें.
अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी. बता दें कि इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने MP-MLA कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश को मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.


