रांची : झारखंड में बीते 2 जुलाई को प्रकाशित किये गये 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को रद्द करने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. राजेश प्रसाद की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि परिणाम जारी करने के समय कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया तो वहीं ओएमआर शीट भी अपलोड नहीं किया गया, इसके साथ ही रिजल्ट में अधिकारियों के हस्ताक्षर छूट देने का मामला भी कोर्ट के समक्ष लाया गया.
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कोर्ट के समक्ष परिणाम में ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 418 अभ्यर्थियों के चयन पर भी सवाल उठाया गया था. इसके अलावा कोर्ट के सामने परीक्षा में हुई और भी कथित खामियों को लाया गया. बुधवार को हुई आंशिक सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए गुरुवार की तिथि निर्धारित की है. इस मामले प्रार्थी ने अदालत में खुद ही बहस करने की अनुमति मांगी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगी. यह जानकारी प्रार्थी राजेश प्रसाद ने दी.


