Tuesday, September 15, 2026

उन्नाव कस्टोडियल डेथ केस में कुलदीप सेंगर को राहत नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा निलंबन की अर्जी खारिज की

दिल्ली: उन्नाव कस्टोडियल डेथ मामले में दोषी ठहराए जा चुके पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी सजा निलंबन यानी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की अर्जी खारिज कर दी है। यह मामला बलात्कार पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत से जुड़ा है।

क्या है पूरा मामला

कुलदीप सिंह सेंगर को साल 2019 में ट्रायल कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ सेंगर की अपील हाईकोर्ट में लंबित है। इसी दौरान उन्होंने सजा निलंबन की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में सेंगर ने कहा कि वह लंबे समय से जेल में बंद हैं और उनकी सेहत लगातार खराब हो रही है। उन्होंने डायबिटीज, मोतियाबिंद और रेटिना डिटैचमेंट जैसी गंभीर बीमारियों का हवाला दिया। साथ ही, AIIMS में इलाज कराने के लिए तिहाड़ जेल से बाहर भेजने की मांग भी की गई थी। कुलदीप सिंह सेंगर ने यह अर्जी सीआरपीसी की धारा 389 के तहत दाखिल की थी। इस धारा के तहत अपील लंबित रहने के दौरान दोषी को सजा निलंबन की राहत देने का प्रावधान है, लेकिन यह अदालत के विवेक पर निर्भर करता है।

हाईकोर्ट का फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी दलीलों पर सुनवाई के बाद सेंगर की सजा निलंबन की अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि फिलहाल उन्हें सजा से कोई राहत नहीं दी जा सकती और वह जेल में ही रहेंगे। हाईकोर्ट के इस फैसले को पीड़ित पक्ष के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। यह मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से जुड़ा था, जिसने पूरे देश में काफी चर्चा और आक्रोश पैदा किया था। अब कुलदीप सिंह सेंगर की अपील पर अलग से सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन सजा निलंबन की अर्जी खारिज होने के बाद उन्हें जेल में ही अपनी सजा काटनी

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एयर नाऊ स्पेशल

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