रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने कक्षपाल (वार्डर) नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई तक इस नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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दरअसल JSSC ने विज्ञापन संख्या 7/2025 के तहत कक्षपाल के 1733 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इसी नियुक्ति को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
उम्र सीमा को लेकर उठाया गया विवाद
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में उम्र की गणना के लिए कट-ऑफ तिथि 1 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है, जबकि इसे 1 अगस्त 2019 किया जाना चाहिए था। इस फैसले से कई अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं।
55 अभ्यर्थियों ने दाखिल की याचिका
इस मामले में मोहम्मद मुमताज अंसारी समेत कुल 55 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने अदालत से भर्ती प्रक्रिया में उम्र सीमा की कट-ऑफ तिथि को संशोधित करने की मांग की है।
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मामले की सुनवाई आनंद सेन की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि कट-ऑफ तिथि को लेकर कई अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है।
अगली सुनवाई तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने अगली सुनवाई तक कक्षपाल नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी। साथ ही JSSC को तीन सप्ताह के भीतर इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई है। अब अभ्यर्थियों की नजर अगली सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां अदालत इस मामले में आगे का फैसला


