Wednesday, July 8, 2026

झारखंड हाईकोर्ट ने अलकतरा घोटाला मामले में CBI कोर्ट की सजा के फैसले को किया रद्द, पूर्व इंजीनियर समेत तीन आरोपी बरी

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने अलकतरा घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट के सजा के फैसला को रद्द कर दिया है और इस मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व इंजीनियर समेत 3 लोगों को बरी कर दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले से पूर्व असिस्टेंट इंजीनियर उपेंद्र कुमार सिंह, उमेश पासवान और राजबली राम को राहत मिली है. न्यायमूर्ति राजेश कुमार की अदालत ने साल 2019 में सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से सुनाई गई सजा के आदेश को रद्द कर दिया. इन तीनों को तीन साल की सजा और 1.5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई थी.

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2009 में दर्ज हुआ था मामला

दरअसल साल 2009 में सीबीआई ने इस मामला में जांच शुरू की थी. आरोप था कि अलकतरा की खरीद में अनियमितता और फर्जीवाड़ा किया गया था, जिससे सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ. जांच के बाद सीबीआई ने आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई कोर्ट में पूर्व असिस्टेंट इंजीनियर समेंत तीन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके बाद सीबीआई कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए साल 2019 में सजा सुनाई थी. सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से 17 गवाहों को पेश किया गया था जबकि वचाव पक्ष की ओर से चार गवाह को पेश किया गया था.

सिमडेगा से जुड़ा हुआ था मामला

बता दे कि सिमडेगा के कुरदेग से कुतमाकछा गांव की सड़क गांव की सड़क सरम्मत का काम आरडब्ल्यूडी सिमडेगा ने मेसर्स क्लासिक को कंस्ट्रकशन को 2004-05 दिया था. सड़क की कुल लंबाई 16.9 किमी था. इसके लिए विभाग ने 1,28,32,497 रूपये का आवंटन किया था. अलकतरा का उठाव सरकारी तेल कंपनी से करना था लेकिन कंपनी ने बिना अलकतरा प्राप्त किये ही 30 फर्ली चलान से 267.13 मीट्रिक टन की राशि इंजीनियरों से मिली भगत कर हड़प ली.  इंजीनियरों ने फर्जी चालान पास कर कंपनी को 1,21,72,110 रूपये का भुगतान किया.

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एयर नाऊ स्पेशल

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न्यूज़ डेस्क : झारखंड. ये नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कोयला, लोहे की खदानें, मिनरल्स या शायद आदिवासी संस्कृति....
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