रांची: झारखंड के बहुचर्चित अलकतरा (तारकोल) घोटाला मामले में रांची स्थित सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत ने एक बड़ा और कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी और कांट्रेक्टर झमन प्रसाद को दोषी करार देते हुए 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि दोषी ठेकेदार जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।
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6 इंजीनियर साक्ष्य के अभाव में हुए बरी
इस मामले में कुल 7 आरोपियों ने ट्रायल का सामना किया था। जहाँ एक तरफ ठेकेदार को सजा मिली, वहीं दूसरी तरफ अदालत ने सबूतों के अभाव में तत्कालीन 4 कनीय अभियंता (JE) और 2 सहायक अभियंता (AE) सहित कुल 6 इंजीनियरों को ससम्मान बरी कर दिया। बरी होने वाले अभियंताओं में से एक, भुनेश्वर महतो, वर्तमान में पथ प्रमंडल गोड्डा में कनीय अभियंता के पद पर तैनात हैं, जबकि अन्य पांच इंजीनियर अपनी सेवा से सेवानिवृत्त (रिटायर) हो चुके हैं।
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क्या है पूरा मामला?
यह पूरा मामला करीब दो दशक पुराना है, जिसकी जांच साल 2009 में सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई जांच के अनुसार, वर्ष 2005-2006 के दौरान भुरकुंडा से पतरातू के बीच 6 किलोमीटर सड़क के नवीकरण (रिपेयरिंग और री-कंस्ट्रक्शन) का काम किया गया था। वहीं सरकारी नियमों के मुताबिक, सड़क निर्माण के लिए अलकतरा (तारकोल) की खरीदारी केवल अधिकृत सरकारी एजेंसी से ही की जानी थी। लेकिन ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से नियमों को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया और इसे एक निजी एजेंसी से खरीदा गया। इसके साथ ही सीबीआई की तफ्तीश में सामने आया कि इस हेरफेर के जरिए कुल 20.23 लाख रुपए के राजस्व का घोटाला किया गया था, जिसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी।
14 गवाहों की गवाही ने तय किया फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार ने अदालत के सामने कड़ी पैरवी की। सीबीआई की ओर से कोर्ट में 14 महत्वपूर्ण गवाह पेश किए गए। इन गवाहों के बयानों और सीबीआई द्वारा जुटाए गए अकाट्य दस्तावेजी सबूतों के आधार पर अदालत ने ठेकेदार झमन प्रसाद को इस घोटाले का मुख्य दोषी पाया और सजा का ऐलान किया।
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