Wednesday, July 22, 2026

दोनों पक्षों की आपसी सहमति के बाद IAS सैयद रियाज अहमद के खिलाफ दर्ज यौन शोषण मामले को झारखंड हाई कोर्ट ने किया रद्द

रांची: यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे IAS अधिकारी सैयद रियाज अहमद को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उनकी ओर से दायर कवैशिंग याचिका को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद खूंटी महिला थाना में दर्ज मामला समाप्त हो गया है।

Air Now के व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें:-

IIT छात्रा ने लगाए थे गंभीर आरोप 

यह मामला वर्ष 2022 का है। IIT की एक छात्रा ने सैयद रियाज अहमद पर यौन शोषण और अभद्रता के गंभीर आरोप लगाए थे। छात्रा की शिकायत पर खूंटी महिला थाना में कांड संख्या 14/22 दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में कहा गया था कि 1 जुलाई 2022 की रात तत्कालीन एसडीएम सैयद रियाज अहमद ने अपने सरकारी आवास पर एक पार्टी आयोजित की थी। आरोप था कि पार्टी के दौरान उन्होंने छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार किया और यौन शोषण का प्रयास किया।

शिकायत के बाद हुई थी गिरफ्तारी

मामला दर्ज होने के बाद खूंटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 जुलाई 2022 को सैयद रियाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद यह मामला काफी चर्चा में रहा। बाद में उन्हें झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। जमानत मिलने के बाद सैयद रियाज अहमद अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। इस दौरान उन्हें निलंबित भी रहना पड़ा था।

यह भी पढ़ें: झारखंड पुलिस सेवा के पांच डीएसपी का तबादला, सात अन्य को मिली नई पोस्टिंग

Air Now के यूट्यूब चैनल को देखने के लिए यहां क्लिक करें:-

spot_img

एयर नाऊ स्पेशल

देश का एआई हब बनने की तैयारी कर रहा...

न्यूज़ डेस्क : झारखंड. ये नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कोयला, लोहे की खदानें, मिनरल्स या शायद आदिवासी संस्कृति....
- Advertisement -spot_img

सोशल मीडिया

25,000FansLike
40,000FollowersFollow
500FollowersFollow
113,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

ट्रेंडिंग ख़बर