रांची : रिम्स परिसर से अतिक्रमण हटाने से संबंधित आदेश को लेकर डीआईजी ग्राउंड के निकट स्थित कैलाश कोठी को तोड़ने से रोकने का आग्रह करने वाली याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रांची डीसी से प्लॉट नंबर 1694 मौजा मोरहाबादी 33 डिसमिल जमीन का गजट नोटिफिकेशन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कैलाश कोठी को तोड़ने पर रोक के आदेश को जारी रखते हुए कल यानी मंगलवार को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मामले में रांची डीसी को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज को वेरीफाई कर बताने को कहा है कि उक्त जमीन का अधिग्रहण किया है या नहीं। अगर इस जमीन का रिम्स द्वारा अधिग्रहण हुआ है तो उसका मुआवजा का भुगतान भुगतान किया गया है या नहीं। इससे पहले प्रार्थी की ओर से बताया गया था कि अवैध अतिक्रमण बताते हुए कैलाश कोठी को हटाने का नोटिस चिपकाया गया है। लेकिन इस जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया था।
प्रार्थी ने कैलाश कोठी का स्वामित्व दस्तावेज भी कोर्ट में प्रस्तुत किया। बताया गया कि यह कोठी जिस जमीन पर बनी है उसका रिम्स द्वारा अधिग्रहण नहीं किया गया है । मामलों में प्रार्थी खुशबू सिंह की ओर से अधिवक्ता समीर सौरव एवं संदीप वर्मा ने पक्ष रखा। बता दे कि हाईकोर्ट ने पिछले दिनों एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान रिम्स परिसर के निकट के अतिक्रमण को 72 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया है। इस आदेश के आलोक में रिम्स परिसर के आसपास का अतिक्रमण जिला प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है।


