रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के खादगढ़ा में अतिक्रमण हटाने के नाम पर की गई कार्रवाई को लेकर कड़ा रुख अपनाया है.अदालत ने महादेव उरांव की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दखल दिहानी की प्रक्रिया और आदेश को खत्म कर दिया है इसके साथ ही महादेव उरांव के ऊपर 12 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने महादेव उरांव को निर्देश दिया है कि वह यह राशि उन लोगों को देंगे जिनका घर टूटा है.
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अदालत ने यह जुर्माना इसलिए लगाया है क्योंकि महादेव उरांव ने रिट याचिका दाखिल करते समय हस्तक्षेपकर्ताओं के साथ हुए एग्रीमेंट और उनसे पैसे लेने की जानकारी कोर्ट से क्यों छुपाई थी. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब सुखदेवनगर स्थित खादगढ़ा -मधुकम बस्ती के एक दर्जन से ज्यादा घरों को हटाए जाने का आदेश खत्म हो गया है और अब ये घर नहीं हटाए जाएंगे. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई.


