Monday, October 5, 2026

दिल्ली हाईकोर्ट में पीएम मोदी की शैक्षिक डिग्री से जुड़ी अपीलों की सुनवाई टली, गुजरात में खारिज़

न्यूज डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी मांगे जाने वाली अपीलों पर सुनवाई दिसंबर तक टाल दी है. कानूनी मामलों की समाचार वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक़, ये मामले मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की बेंच के लिए सूचीबद्ध थे. हालांकि इन पर सुनवाई नहीं हो सकी.

इसे भी पढ़ें : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को ‘भारत रत्न’ देने व आने वाले समय में देश का राष्ट्रपति बनाने की मांग

दूसरी ओर, गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षिक डिग्री से जुड़ी एक अपील ख़ारिज़ कर दी है. कानूनी मामलों की वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक़, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की उस अपील को ख़ारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने उस आदेश को चुनौती दी थी जिसने गुजरात यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एकेडमिक डिग्री के बारे में बताने के निर्देश को रद्द कर दिया था.

गुजरात हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डीएन रे की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के आदेश को बरकरार रखा. बेंच को सेंट्रल इंफ़ॉर्मेशन कमीशन के 2016 के निर्देश को रद्द करने और केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने के फ़ैसले में दख़ल देने का कोई आधार नहीं मिला.

spot_img

एयर नाऊ स्पेशल

कौन हैं सुभाष चंद्र गर्ग? GDP के आंकड़ों से...

Rohit Anil Tripathi कौन हैं सुभाष चंद्र गर्ग? जो कभी कहते हैं कि देश की जीडीपी के आंकड़े सही नहीं हैं, कभी अपनी किताब में...
- Advertisement -spot_img

सोशल मीडिया

25,000FansLike
40,000FollowersFollow
500FollowersFollow
113,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

ट्रेंडिंग ख़बर