नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई, 2026 को शाम 6.00 बजे तक, नीट (यूजी) परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में हुए प्रदर्शनों से जुड़े कुल 13 मामले दर्ज किए थे. दिल्ली सरकार के मुताबिक़ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के किसी भी पुलिस प्राधिकरण की ओर से इन प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई विपरीत कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी.
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हालांकि, यह राहत उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है.दिल्ली सरकार ने एक प्रेस रिलीज़ में बताया है कि इन मामलों में यदि किसी व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है, तो गिरफ्तारी की समीक्षा और संबंधित लोगों की रिहाई की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी.
इसके साथ ही दिल्ली सरकार इन प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं कर रही है और इस मामले को बंद माना जाएगा साथ ही इस आधार पर भविष्य में कोई आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी. यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी से जारी किया गया है.
जंतर मंतर को बंद करने से इंकार
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने उन खबरों को भी निराधार और महज अफवाह करार दिया था, जिसमें जंतर मंतर को प्रदर्शन के लिए बंद करने का दावा किया गया था। सोशल मीडिया पर ऐसे दावे किये जा रहे हैं कि जंतर मंतर को प्रदर्शन के लिए बंद किया जा रहा है. इस पर दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया है.
दिल्ली पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई जा रही है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए ताला लगा दिया गया है या उसे बंद कर दिया गया है. ये दावे पूरी तरह ग़लत, भ्रामक और तथ्यहीन हैं.” दिल्ली पुलिस के मुताबिक़, “जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण और क़ानून के तहत अनुमति लेकर प्रदर्शन किए जा सकते हैं.”
दिल्ली पुलिस ने आगे लिखा, “माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश और उसके पालन के तहत पुलिस की ओर से जारी एसओपी के मुताबिक़, जंतर मंतर पर एक समय में अधिकतम एक हज़ार लोगों को प्रदर्शन की अनुमति दी जा सकती है.” पुलिस ने बताया है कि प्रदर्शन का आयोजन करने वालों को ऐसी अनुमति संबंधित अधिकारियों से लेनी होती है और इसके लिए तय नियमों और शर्तों का पालन करना ज़रूरी होता है, दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करें और न ही उसे शेयर करें.


