रांची: झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर शनिवार शाम 5 बजे प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। झारखंड राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, इस समय के बाद लाउडस्पीकर और सार्वजनिक चुनावी प्रचार बंद हो जाएंगे। हालांकि, प्रत्याशी और उनके समर्थक घर-घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर सकेंगे।
Highlights:
48 नगर निकायों में 23 फरवरी को मतदान
राज्य के 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को मतदान होना है। पिछले 15 दिनों से उम्मीदवारों ने सभाएं, नुक्कड़ नाटक, बाइक रैली और पदयात्रा जैसे विभिन्न तरीकों से प्रचार किया। मतदान 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से शुरू होगा। मतदान से एक दिन पहले 22 फरवरी को जिलों के डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को मतपेटियां और अन्य सामग्री के साथ उनके केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा।
चुनाव क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित
चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। शनिवार शाम 5 बजे से 24 फरवरी सुबह 7 बजे तक निकाय चुनाव क्षेत्रों में ड्राई डे लागू रहेगा। इस दौरान शराब की बिक्री और सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सभी खुदरा शराब दुकानें, बार, रेस्टोरेंट, कैंटीन और झारखंड राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड के डिपो व गोदाम बंद रहेंगे। किसी भी होटल, क्लब या लाइसेंस प्राप्त परिसर में शराब उपलब्ध कराने पर भी रोक रहेगी।
प्रशासन ने साफ कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और मतदाताओं को शांतिपूर्ण माहौल देना है। चुनाव को लेकर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत कर दी है, ताकि मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।

