नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ख़िलाफ़ आय से अधिक संपत्ति के मामले में निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही कार्यवाही को अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया. दरअसल, इस मामले में राहुल गांधी के ख़िलाफ़ सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की गई है.
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लाइव लॉ के अनुसार, राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई और ईडी को भी निर्देश दिया कि वे इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष कोई रिपोर्ट दाख़िल न करें. इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों केंद्रीय एजेंसियों को राहुल गांधी के ख़िलाफ़ लगाए गए आरोपों की पुष्टि करने के निर्देश दिए थे.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ को बताया गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को निर्धारित की है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की कार्यवाही को अगले आदेश तक स्थगित रखने का निर्देश दिया. राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अलग याचिका भी दायर की है, जिसमें उन्होंने इस मामले की कार्यवाही को इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की है.

