Ranchi: रांची के एनआइए के विशेष कोर्ट में शनिवार को पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप उर्फ कुलदीप यादव उर्फ बड़कू के टेरर फंडिंग मामले में गवाह के पेश नहीं होने के कारण सुनवाई टल गई. मामले में 14 सितंबर को अब अगली सुनवाई होगी. बता दें कि साल 2016 में टेरर फंडिंग मामले में रांची के बेड़ो थाना में प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआइ के खिलाफ दर्ज केस को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआइए ने टेकओवर किया है.
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इस मामले में एनआइए ने जेल में बंद पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप सहित 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. चार्जशीट में एनआइए ने बेड़ो थाने में 10 नवंबर 2016 को दर्ज मामले का जिक्र किया है, जिसमें नोटबंदी के दौरान 25.38 लाख रुपये के 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट के साथ पेट्रोल पंप कर्मियों की गिरफ्तारी हुई थी.
बाद में हुई जांच में रुपये पीएलएफआइ सुप्रीमो दिनेश गोप के होने की पुष्टि हुई थी, जो लेवी-रंगदारी से जुटाए गए थे. इस मामले में रांची पुलिस ने 9 जनवरी 2017 को पहला आरोप पत्र दाखिल किया था. एनआइए ने टेरर फंडिंग के इस केस को टेकओवर करते हुए 19 जनवरी 2018 को नया केस दर्ज किया था.
टेरर फंडिंग में गिरफ्तार आरोपी
पीएलएफआइ के टेरर फंडिंग में गिरफ्तार आरोपी विनोद कुमार, चंद्रशेखर कुमार, नंद किशोर महतो, मोहन कुमार उर्फ राजेश कुमार, सुमंत कुमार उर्फ पवन कुमार, नंदलाल स्वर्णकार उर्फ नंदलाल सोनी, चंद्रशेखर सिंह, अरुण गोप, जितेंद्र कुमार और गुजरात के नवीन भाई जयंती भाई पटेल शामिल हैं.

