नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के एक्स अकाउंट को अनब्लॉक करने का आदेश दिया. लाइव लॉ के मुताबिक, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके की याचिका को मंज़ूरी दे दी.
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कोर्ट ने कहा कि केंद्र की मुख्य चिंता अब प्रासंगिक नहीं रही क्योंकि नीट परीक्षा खत्म हो चुकी है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, “केंद्र सरकार की मुख्य चिंता यह थी कि उनके पोस्ट से नीट परीक्षा के दौरान छात्रों और अभिभावकों के बीच अफरातफरी मच सकती है. इस वजह से अकाउंट ब्लॉक किया गया था.”
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बड़ी जीत : अभिजीत दीपके
इसके बाद सीजेपी के फ़ाउंडर अभिजीत दीपके ने एक्स पर पोस्ट कर इसे एक बड़ी जीत बताया. उन्होंने एक्स पर लिखा, “दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारे ओरिजिनल एक्स अकाउंट को अनब्लॉक करने का आदेश दिया है. यह न सिर्फ़ सीजेपी और हमारे आंदोलन के लिए, बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और डिजिटल अधिकारों के लिए भी एक बड़ी जीत है.” उन्होंने आगे लिखा, “हम ऑनलाइन और ऑफ़लाइन, दोनों तरह से युवाओं की आवाज़ उठाते रहेंगे.”




