रांची: झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े टेंडर घोटाला मामले में शनिवार को अहम घटनाक्रम सामने आया। मामले के आरोपी कार्यपालक अभियंता अजय तिर्की और अधीक्षण अभियंता उमेश कुमार ने रांची के पीएमएलए कोर्ट में शनिवार को सरेंडर किया। दोनों आरोपियों के सरेंडर के बाद कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी।
Highlights:
शर्तों के साथ मिली जमानत
अदालत ने दोनों आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने जैसी शर्तें भी लगाई हैं। इस मामले में ED ने हाल ही में प्रमोद कुमार समेत 14 अन्य आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है। कोर्ट ने इस आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी कर दिया है।
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कई आरोपी कर चुके हैं सरेंडर
चार्जशीट दाखिल होने के बाद से अब तक कई आरोपी कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं। इनमें से अधिकांश को अदालत से जमानत मिल चुकी है, जिससे मामले की कानूनी प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच जारी है और अदालत में सुनवाई की प्रक्रिया भी चल रही है। आने वाले दिनों में इस केस में और भी अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।


