रांची: झारखंड में बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए अदालतों के समय में बदलाव किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्यभर में मॉर्निंग कोर्ट व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सके। नई समयसारिणी 6 अप्रैल से लागू होकर 27 जून तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान राज्य की सभी निचली अदालतों में सुबह के समय ही कार्यवाही की जाएगी। हर साल की तरह इस बार भी गर्मी के मौसम को देखते हुए यह बदलाव किया गया है।
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मॉर्निंग कोर्ट का उद्देश्य
मॉर्निंग कोर्ट लागू करने का मुख्य उद्देश्य वकीलों, न्यायिक अधिकारियों और आम लोगों को तेज धूप और गर्मी से बचाना है। सुबह के समय काम होने से लोगों को कोर्ट आने-जाने में आसानी होगी और गर्मी का असर कम पड़ेगा। यह निर्णय झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है। अदालतों के सुचारू संचालन और लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समय में बदलाव किया गया है।
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सभी निचली अदालतों में लागू
इस नई व्यवस्था के तहत राज्य की सभी जिला और निचली अदालतों में मॉर्निंग कोर्ट के अनुसार ही कामकाज होगा। इससे पूरे राज्य में एक समान समयसारिणी लागू रहेगी। इस बदलाव से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। अब उन्हें दोपहर की तेज गर्मी में अदालत जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही अदालतों का काम भी नियमित रूप से चलता रहेगा और किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी।


