देश : नवंबर का महीना लगभग खत्म होने वाला है और बहुत से फाइनेंशियल बदलाव 1 दिसंबर से देखने को मिलेंगे। जिसमें से 5 बड़े नियम बदलने वाले हैं, इस बदलाव में LPG गैस सिलेंडर से लेकर पेंशन, टैक्स और फ्यूल संबंधी नियम हैं। जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है ।
Highlights:
पहला बदलाव – LPG गैस सिलेंडर के दाम
1 दिसंबर को अक्सर सरकार एलपीजी के दाम में बदलाव करती है। यह बदलाव कमर्शियल और रसोई गैस सिलेंडर के लिए किया जाता है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट 1 नवंबर को 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में 6.50 रुपये की कटौती की थी। रसोई गैस की कीमतों में काफी समय से बदलाव नहीं हुआ है।
दूसरा बदलाव – यूपीएस की डेडलाइन
30 सितंबर के बजाय, 30 नवंबर को सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने की डेडलाइन तय की गई है। कोई भी सरकारी कर्मचारी NPS और UPS में से कोई एक विकल्प चुन सकता है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी इन दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुनना चाहता है तो उसे 30 नवंबर से पहले ये काम पूरा करना होगा। क्योंकि 1 दिसंबर के बाद शायद ये मौका नहीं मिलेगा।
तीसरा बदलाव – लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना
30 नवंबर को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन है। सीनियर सिटीजन को पेंशन का लाभ पाने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है। अगर कोई यह सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाता है तो उसकी पेंशन रुक सकती है।
चौथा बदलाव – टैक्स का नियम
अगर आपका अक्टूबर में टीडीएस कटौती हुई है तो सेक्शन 194-IA,194-IB,194M, और 194S के तहत स्टेटमेंट जमा करना होगा, जिसकी आखिरी तारीख 30 नवंबर को तय की गई है। इसके अलावा, जिन टैक्सपेयर्स को सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट जमा करनी है, वह भी 30 नवंबर तक ये काम पूरा कर सकते हैं।
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पांचवां बदलाव – CNG -PNG और जेट फ्यूल
हर महीने ऑयल कंपनियां एलपीजी के साथ ही CNG -PNG और ATF के दाम में बदलाव करतीं हैं। इस महीने भी इन सभी चीजों के दामों में बदलाव आ सकते हैं। ATF की अगर हम बात करें तो इसे जेट फ्यूल भी कहा जाता है, जो एक तेज ईंधन होता है। इसके दाम घरेलू और इंटरनेशनल दोनों के लिए अलग-अलग होते हैं।


