Saturday, June 27, 2026

शराब घोटाले के आरोपी अरविंद सिंह के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, 25 मई को अगली सुनवाई

नई दिल्ली: झारखंड के चर्चित शराब घोटाले के मुख्य आरोपी माने जा रहे अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की कार्रवाई और किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच में हुई। मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान अदालत ने एसीबी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 मई को होगी।

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हाईकोर्ट में खारिज हो चुकी है याचिका

इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने अरविंद सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट की न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने 16 अप्रैल को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अरविंद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अरविंद सिंह की तलाश एसीबी लंबे समय से कर रही है। गिरफ्तारी के डर से वह फरार बताया जा रहा है। जांच एजेंसी का आरोप है कि शराब घोटाले में मैनपावर सप्लाई कंपनियों और उत्पाद विभाग के तत्कालीन अधिकारियों के बीच अरविंद सिंह ने लाइजनर की भूमिका निभाई थी।

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तीन बार भेजा गया नोटिस

एसीबी अब तक अरविंद सिंह को पूछताछ के लिए तीन बार नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन वह अब तक जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुआ है। मामले में कई अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। झारखंड शराब घोटाले में विनय कुमार चौबे समेत कई अधिकारियों और अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं। एसीबी इस मामले में लगातार जांच कर रही है और कई स्तरों पर पूछताछ भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद अब इस मामले पर सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

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