Tuesday, April 21, 2026

CNT एक्ट के उल्लंघन मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

रांची: झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को CNT एक्ट उल्लंघन मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में उन्हें जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

CBI कोर्ट ने सुनाई थी सजा

इससे पहले रांची स्थित CBI की विशेष अदालत ने एनोस एक्का को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने उन्हें CNT एक्ट के उल्लंघन और अवैध जमीन खरीद-बिक्री का दोषी पाया था। यह मामला करीब 15 साल पुराना है, जो 2006 से 2008 के बीच की घटनाओं से जुड़ा है। जांच के दौरान यह सामने आया कि मंत्री रहते हुए एनोस एक्का ने अपने पद का दुरुपयोग किया और फर्जी पते के जरिए आदिवासी जमीन की खरीद-बिक्री की।

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पत्नी और अन्य आरोपी भी दोषी

इस मामले में एनोस एक्का के साथ उनकी पत्नी मेनन एक्का, रांची के तत्कालीन LRDC कार्तिक कुमार प्रभात समेत अन्य लोगों को भी दोषी ठहराया गया है। जांच एजेंसियों ने इन सभी की भूमिका को गंभीर पाया था। जांच में यह भी सामने आया कि एनोस एक्का की पत्नी के नाम पर कई स्थानों पर जमीन खरीदी गई थी। इसमें हिनू, ओरमांझी, नेवरी और चुटिया इलाके की जमीन शामिल है, जो अलग-अलग समय में खरीदी गई थी।

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CNT एक्ट का उल्लंघन

आदिवासी जमीन की खरीद-बिक्री पर CNT एक्ट के तहत सख्त नियम हैं। आरोप है कि इन नियमों का उल्लंघन कर अवैध तरीके से जमीन का सौदा किया गया, जिसे अदालत ने गंभीर अपराध माना। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद एनोस एक्का को फिलहाल राहत मिल गई है, लेकिन मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है। आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। इस फैसले के बाद झारखंड की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। आने वाले समय में इस मामले में आगे की सुनवाई और फैसले पर सबकी नजरें बनी रहेंगी।

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