झारखंड: अगर आप रांची में पनीर बनाते हैं, बेचते हैं या होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकान चलाते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. Ranchi Paneer License को लेकर जिला प्रशासन ने नया नियम लागू किया है. अब पनीर बनाने, बेचने या अपनी दुकान में इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों को खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना होगा. अगर कोई बिना लाइसेंस यह काम करता मिला, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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Ranchi Paneer License: किस-किस को लेना होगा लाइसेंस
यह नियम सिर्फ पनीर बनाने वालों के लिए नहीं है. अगर आप पनीर बेचते हैं या होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे या मिठाई की दुकान में पनीर इस्तेमाल करते हैं, तो आपको भी खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना होगा. प्रशासन का कहना है कि इससे बाजार में मिलावटी पनीर की बिक्री पर रोक लगेगी और लोगों को साफ और अच्छी क्वालिटी का पनीर मिलेगा.
Ranchi Paneer License: अब लगातार होगी जांच
शनिवार को डीसी मंजूनाथ भजंत्री की मौजूदगी में खाद्य सुरक्षा को लेकर एक बैठक हुई. इसमें अधिकारियों को जिले के होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई दुकानों में नियमित जांच करने का निर्देश दिया गया. पनीर के सैंपल भी समय-समय पर जांच के लिए लिए जाएंगे. अगर कहीं मिलावटी या खराब क्वालिटी का पनीर मिला, तो संबंधित दुकानदार या निर्माता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
Ranchi Paneer License: सख्ती की वजह
जिला प्रशासन का कहना है कि बाजार में मिलावटी खाने-पीने की चीजें लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक हैं. इसी को रोकने के लिए अब खाद्य सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा. बैठक में इस साल खाद्य सुरक्षा विभाग ने अब तक क्या-क्या काम किया, इसकी जानकारी ली गई. साथ ही आने वाले दिनों में जांच और तेज करने और लोगों को सुरक्षित खाना खाने के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया गया.
कारोबारियों को अब क्या करना चाहिए
अगर आप पनीर बनाते हैं, बेचते हैं या अपनी होटल, रेस्टोरेंट या मिठाई की दुकान में पनीर इस्तेमाल करते हैं, तो जल्द से जल्द खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस बनवा लें. इससे आगे किसी तरह की परेशानी से बचा जा सकेगा. प्रशासन ने साफ कहा है कि बिना लाइसेंस पनीर बनाने, बेचने या इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.
Ranchi Paneer License: डीसी का सख्त निर्देश
बैठक के दौरान रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि मिलावटी खाने-पीने की चीजें बेचना लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है. इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को जिले में नियमित जांच करने और सभी प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया. इस बैठक में एसडीओ सदर कुमार रजत, एडीएम विधि-व्यवस्था धनंजय, जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पांडेय, सिविल सर्जन समेत खाद्य सुरक्षा विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे.

