रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बुधवार को उस समय बड़ी राहत मिल गई, जब हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए 2023 से जुड़े ईडी के समन मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी. जस्टिस अनिल चौधरी की कोर्ट में हुई इस मामले की सुनवाई में कोर्ट ने मेरिट के आधार पर इस केस की सुनवाई करते हुए याचिका निष्पादित कर दी और 6 दिसम्बर को निचली अदालत में पेश होकर बॉन्ड भरने का निर्देश दिया.
बता दें कि हाईकोर्ट ने बीते 25 नवंबर को हुई सुनवाई में सीएम को दी गई छूट का खत्म कर मामले की नियमित सुनवाई का आदेश दिया था. बाद में इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर याचिका दायर की गई थी. बता दें इस मामले में सीएम को 12 दिसंबर को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना था. सीएम की ओर से महाधिवक्ता और अधिवक्ता दीपांकर राय ने पक्ष रखा.


