रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में हजारीबाग में भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री के आरोपित जेल में बंद निलंबित आइएएस विनय चौबे की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
विनय चौबे ने जिस मामले में हाई कोर्ट से जमानत मांगी है उस मामले में अगस्त महीने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एसीबी ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है। हजारीबाग एसीबी की स्पेशल कोर्ट ने 16 सितंबर को इस मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इन्कार कर दिया था जिसके बाद अब उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है।
जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने हजारीबाग जिला में सेवायत भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री में शामिल होने के आरोपित रिटायर्ड आइएएस विनोद चंद्र झा को जमानत प्रदान करने का निर्देश दिया है। विनोद चंद्र झा ने जिस मामले में हाई कोर्ट से बेल मांगी थी, उस मामले में अगस्त महीने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एसीबी ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है। इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।


