Tuesday, September 15, 2026

JSSC CGL की जांच को लेकर कोर्ट में सरकार ने हाईकोर्ट में सौंपा सीलबंद रिपोर्ट, याचिकाकर्ताओं को नहीं मिली रिपोर्ट

रांची: झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को जेपीएससी की ओर सीडीपीओ नियुक्ति परीक्षा 2023 को रद्द करने के मामले में सुभाष मुर्मू एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार में सुनवाई हुई. जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपराधिक जांच की प्रगति रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष प्रस्तुत की. अदालत ने इस रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद इसे पुन: सीलबंद कर रिकॉर्ड पर ले लिया है. सुरक्षा और गोपनीयता के कारणों से इस रिपोर्ट की कॉपी याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं के साथ साझा नहीं की गई है.

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अदालत ने दर्ज आपराधिक मामले की जांच की रफ्तार पर चिंता व्यक्त की. पीठ ने कहा कि ऐसे गंभीर मामलों में जांच न केवल तेज होनी चाहिए, बल्कि एक अच्छी और निरंतर गति से आगे बढ़नी चाहिए. अदालत ने टिप्पणी की कि शुरुआती दौर में जांच की प्रगति काफी तेज थी, लेकिन बाद में इसकी गति धीमी हो गई है.

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यद्यपि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली और गड़बड़ी के आरोप हैं और इस संबंध में जांच जारी है, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि नियुक्त किए गए सभी अभ्यर्थी गलत तरीकों में शामिल थे. अदालत ने यह भी माना कि कई अभ्यर्थी पूरी तरह से योग्य और निष्पक्ष हैं, जो किसी धांधली का हिस्सा नहीं थे. इसी वजह से मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है.

पीठ ने स्पष्ट किया कि रिट कोर्ट का मुख्य काम उस विवादित आदेश या अधिसूचना की वैधता और वैधानिकता की जांच करना है, जिसके तहत 2500 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्तियों और विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया है. अदालत ने कहा कि इस निर्णय से 2500 से अधिक युवाओं का भविष्य और करियर दांव पर लगा हुआ है.

राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने पर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 18 सितंबर, सुबह 11:30 बजे तय की है. अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि अगली तिथि तक राज्य की ओर से उचित निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं, तो महाधिवक्ता कानून के बिंदुओं पर अदालत की सहायता करेंगे. तब तक के लिए अदालत द्वारा याचिकाकर्ताओं को दी गई अंतरिम राहत अगले आदेश तक जारी रहेगी.

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