रांची : साल 2024 में हुए जेएसएससी सीजीएल में कथित पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी और जल्द ही इसका रिजल्ट जारी होगा क्योंकि बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच कराने की याचिका खारिज करते हुए रिजल्ट जारी करने पर लगी अपनी रोक हटा ली है।
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए JSSC को रिजल्ट जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही उन दस अभ्यर्थियों के रिजल्ट प्रकाशन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिन्होंने नेपाल में रहकर परीक्षा की तैयारी की थी. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य में JSSC CGL परीक्षा के माध्यम से होने वाली हज़ारों नियुक्तियों का रास्ता पूरी तरह साफ़ हो गया है.
बता दें कि हाईकोर्ट में हुई पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, JSSC और वादियों एवं सफल अभ्यर्थियों की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. झारखंड सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने कोर्ट में पक्ष रखा था तो वहीं JSSC की ओर से अधिवक्ता संजॉय पिपरवाल ने कोर्ट में पक्ष रखा.


