रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने सहायक लोक अभियोजक नियुक्ति परीक्षा (नियमित), 2025 और सहायक लोक अभियोजक नियुक्ति परीक्षा (बैकलॉग), 2025 को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. गुरूवार को कार्मिक विभाग के 18 अगस्त को दिए गए आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने राज्य सरकार को 14 दिनों के भीतर अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तिथि तय की है.
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झारखंड हाईकोर्ट में यह याचिका सत्यांशु शुभम, संजना सिंह और अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल की गई है. याचिका में अभ्यर्थियों ने झारखंड सरकार द्वारा एपीपी परीक्षा को अचानक रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए कोर्ट से इस पर अंतरिम रोक लगाने और चयन प्रक्रिया को जारी रखने की मांग की गई है. हाई कोर्ट के रोक लगाने से इनकार करने के फैसले से फिलहाल परीक्षा रद्द करने का सरकार का फैसला प्रभावी रहेगा.

