रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रातु रोड स्थित मधुकम के खादगड़ा सब्जी मंडी स्थित आदिवासी जमीन पर दखल दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट द्वारा दखल दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगाए जाने से 14 परिवारों को बड़ी राहत मिली है जिनके घरों पर पिछले दो दिनों से बुलडोजर चल रहा था. इसके विरोध में स्थानीय व प्रभावित लोग बुधवार को सड़क पर भी उतर आए थे.
शुक्रवार को हाईकोर्ट के जज राजेश शंकर की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता गौरव राज ने पक्ष रखा. इस संबंध में रौनक़ कुमार सरिता देवी एवं अन्य की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर दखल दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी. हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में हेहल सीओ को जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है.


