Monday, September 14, 2026

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा नियुक्ति घोटाला मामले में सुनवाई, CBI जांच पर लगी है रोक

नई दिल्ली : झारखंड में हुए विधानसभा नियुक्ति घोटाले मामले में सीबीआई जांच पर लगी रोक को हटाने को लेकर सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार यानी 18 नवंबर को सुनवाई होगी. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ में सुनवाई होगी। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट विधानसभा की याचिका पर सीबीआई जांच पर रोक लगा चुका है.

2024 में लगी थी रोक

बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआइ जांच करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ विधानसभा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए 14 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर झारखंड हाई कोर्ट के विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआइ जांच के आदेश पर लगी रोक को हटाने का अनुरोध किया है। सीबीआइ की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि विधानसभा में नियुक्तियों के दौरान भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए थे।

2023 में हाईकोर्ट ने दिया था जांच का आदेश

इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने 23 अक्तूबर 2023 को विधानसभा नियुक्ति घोटाले से जुड़ी दोनों न्यायिक आयोगों की रिपोर्ट और राज्यपाल द्वारा दिए गए निर्देश को ध्यान में रखते हुए सीबीआइ जांच का आदेश दिया था। सीबीआइ ने कहा है कि वह प्रारंभिक जांच कर रही थी। इसमें पहले सिर्फ इस बात की जांच की जाती है कि नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं। लेकिन इस बीच जांच पर रोक लगा दी गई, जिसे हटाया जाना चाहिए।

598 पदों पर नियुक्तियों में हुई गड़बड़ियां

कहा जा रहा है कि झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी के कार्यकाल में विधानसभा में 274 पदों पर हुई नियुक्तियों में अनियमितता पायी गयी थी. तो वहीं बाद में आलमगीर आलम के कार्यकाल में भी 324 पदों पर हुई नियुक्तियों के दौरान भी बड़े पैमाने पर अनियमितता पायी गयी थी. इस मामले की जांच के लिए बने जज (रिटायर्ड) विक्रमादित्य आयोग ने इसके लिए तत्कालीन दोनों अध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी. लेकिन जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय आयोग ने इसे यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि यह बिंदु विक्रमादित्य आयोग की कार्यसूची में शामिल नहीं था. इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए.

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