रांची: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में ईडी समन अवहेलना मामले में दायर याचिका पर गुरूवार को सुनवाई हुई। मामले में प्रार्थी हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता ने कुछ दस्तावेज दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई, जिसके बाद जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने मामले के अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 निर्धारित की। हेमंत सोरेन की ओर से याचिका दाखिल कर एमपी/एमएलए की ओर से मामले में लिए गए संज्ञान को गलत बताते हुए इसे निरस्त करने का आग्रह किया है।
बता दें कि हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने समन के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर एमपी/एमएलए कोर्ट में शिकायतवाद कांड संख्या 2/ 2024 दर्ज कराया है। हालांकि ईडी की ओर से शिकायतवाद संख्या 3952/2024 सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसे बाद में एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। शिकायतवाद में शिकायतकर्ता की ओर से बताया गया था कि सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाला मामले में 10 समन जारी किया था, जिसमें से मात्र दो समन पर ही वह पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे, जो ईडी समन की अवहेलना है।


